पांच सौ की रिश्वत लेने वाले डॉक्टर को 4 वर्ष की सजा

रीवा- 500 रूपये की रिश्वत लेते पकड़े गए चिकित्सक पर आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने 4 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रूपये का अर्थदंड लगाया है। लोकायुक्त पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर के तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ वीके गर्ग को 500 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रकरण में विशेष न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया गया है। आरोपी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 के अर्थदंड एवं धारा 13(1) डी, 13(2) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 3000 का अर्थदंड लगाया है। आरोपी डॉक्टर वीके गर्ग के विरुद्ध शिकायतकर्ता रामयश तिवारी ने एमएलसी बनाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। जहां जांच के बाद लोकायुक्त टीम भेजी गई और रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था।


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