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सोहानी थाना में वाहन चालक के रूप में कार्य कर रहें कमल शुक्ला की करंट लगने से हुई मौत, नारीबारी में घटित हुई घटना

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रीवा- त्योंथर के सोहागी थाना में वाहन चालक के रूप में कार्य कर रहे कमल शुक्ला का करंट के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। मामला प्रयागराज के नारीबारी का जहां गृह ग्राम पहुंचे कमल शुक्ला पिता महेशमणि शुक्ला उम्र करीब 34 वर्ष जो बुधवार को हादसे का शिकार हो गए। जहां स्थानीय थाना प्रभारी सहित स्टाफ द्वारा गृह ग्राम पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी गई और परिजनों का ढढस बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर महीनों से जल निगम की पाइपलाइन टूटी हुई थी एवं गड्ढा भी किया गया था जहां पानी की समस्या होने पर कमल शुक्ला द्वारा स्वयं मोटर पंप लगाने का प्रयास किया गया। इस दौरान करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां परिजनों द्वारा इलाज हेतु अस्पताल लेकर पहुंचे और चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। विज्ञापन :-

रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 17 बैंक अधिकारियों को दिया नोटिस, यह वजह आई सामने

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रीवा- सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में रूचि न दिखाने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 17 वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। जारी नोटिस के अनुसार अग्रणी बैंक प्रबंधक के पास सीएम हेल्पलाइन की 846 शिकायतें लंबित हैं। इनमें से अधिकतर सामान्य बैंकिंग प्रणाली में होने वाली असुविधाओं तथा बैंक अधिकारियों द्वारा आमजनों से उचित व्यवहार न किए जाने से संबंधित हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं के ऋण प्रकरणों से भी जुड़ी कई शिकायतें हैं। बैंक अधिकारी शिकायतकर्ता की परेशानी दूर करने तथा शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक निराकृत करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जिसके कारण सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग में वित्त विभाग की स्थिति और जिले की स्थिति में विपरीत असर पड़ रहा है। इसलिए तीन दिन की समय-सीमा में लंबित प्रकरणों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की चेतावनी दी है। समय-सीमा में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव भेजा जाएगा।   जारी अलग-अलग नोटिस के अनुसार अन्य बैंक अधिकारियों तथा शाखा प्रबंधकों के पास भी इसी तरह के सीएम हेल्पलाइ...

पांच सौ की रिश्वत लेने वाले डॉक्टर को 4 वर्ष की सजा

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रीवा- 500 रूपये की रिश्वत लेते पकड़े गए चिकित्सक पर आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने 4 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रूपये का अर्थदंड लगाया है। लोकायुक्त पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर के तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ वीके गर्ग को 500 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रकरण में विशेष न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया गया है। आरोपी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 के अर्थदंड एवं धारा 13(1) डी, 13(2) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 3000 का अर्थदंड लगाया है। आरोपी डॉक्टर वीके गर्ग के विरुद्ध शिकायतकर्ता रामयश तिवारी ने एमएलसी बनाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। जहां जांच के बाद लोकायुक्त टीम भेजी गई और रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। विज्ञापन :-